रात में घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त


डॉ.उमेशचंद्र शर्मा(प्रधान संपादक)
निरंजन भारद्वाज(संपादक)
जबलपुर(अरण्यपथ न्यूज़ नेटवर्क म.प्र/छ.ग) 
16 जून 2021 को प्रार्थीया ने थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 11/06/21 कि रात करीब 2:00 बजे वह अपने घर में अपने बच्चों के साथ सो रही थी घर का दरवाजा अंदर से लगा लिया था और उसके घर का मेन दरवाजा ढीला था जो धक्का देने पर खुल जाता है उसके पति काम करने बाहर गए थे और घर के दूसरे कमरे में उसका देवर और और भांजे सो रहे थे तभी प्रार्थी के घर के अंदर छुपकर कोई व्यक्ति घुस आया और उसका मुंह दबाने लगा, प्रार्थीया जाग गई तो पूरे कमरे में अंधेरा था कोई आदमी उसे दोनों हाथों से पकड़कर बुरी नीयत से उसके सीने को दबा रहा था तभी प्रार्थीया ने जोर से लात मारी तो वह उसका हाथ छोड़कर भागने लगा, जब वह आदमी बाहर आंगन में पहुंचा तो देखा कि वह पड़ोस का सुखदेव कुंजाम था। प्रार्थीया जोर से चिल्लाई तो उसके देवर की नींद खुल गई जिसके कमरे में बाहर से ताला लगा हुआ था। प्रार्थीया ने कमरे का ताला खोला और उसे पूरी बात बताई। प्रार्थीया ने फोन करके अपने पति को जानकारी दी जब उसका पति आया तब महिला ने थाने जाकर रिपोर्ट की। आरोपी के विरुद्ध थाना कुण्डम में अपराध क्रमांक 171/2021 धारा 457, 354, 354 (क) भादवि का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अभियुक्त सुखदेव कुंजाम को गिरफ्तार कर न्यायालय सुश्री अंजली शाह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष पेश किया गया। शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी शेख वसीम के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रानी जैन के द्वारा शासन का पक्ष रखते हुये जमानत आवेदन का विरोध करते हुये बताया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता हैं तो आरोपी साक्ष्य को प्रभावित कर सकता हैं जिससे समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुॅचेगा। अभियोजन द्वारा दिए गए तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया।


                                         



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