अवयस्क बालिका के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास


डॉ.उमेशचंद्र शर्मा(प्रधान संपादक)
निरंजन भारद्वाज(संपादक)
जबलपुर(अरण्यपथ न्यूज़ नेटवर्क म.प्र/छ.ग) 
न्यायालय आर.बी.यादव अपर एवं सत्र न्यायाधीश पाटन की न्यायालय मे आज गुरुवार को विशेष प्रकरण क्रमांक 87/2020 आरोपी विश्वनाथ लोधी थाना पाटन को पॉस्को एक्ट की धारा 6,5 मे आजीवन कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया।तहसील पाटन के सहायक मीडिया प्रभारी संदीप जैन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि घटना दिनाँक 07/12/2019 को दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच आरोपी विश्वनाथ लोधी द्वारा ग्राम उड़ना करहैया अंतर्गत थाना पाटन मे अपने खेत मे बनी टपरिया मे 10 वर्ष से कम उम्र की अवयस्क बालिका के साथ बलात्कार किया।जिसकी रिपोर्ट थाना पाटन मे मामला पंजीबद्घ कर विवेचना मे लिया गया।प्रभारी उपसंचालक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शेख वशीम के मार्गदर्शन मे संदीप जैन अपर लोक अभियोजक विशेष लोक अभियोजक पाटन के द्वारा माननीय न्यायालय मे उक्त प्रकरण में सशक्त पैरवी की गई।एवं 10 साक्षियों की साक्ष्य को परीक्षित कराया गया।संदीप जैन अपर लोक अभियोजक/ विशेष लोक अभियोजक के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी विश्वनाथ लोधी थाना पाटन को पॉस्को एक्ट की धारा 6,5 मे आजीवन कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया।

रहें हर खबर से अपडेट अरण्यपथ न्यूज़ के साथ

ख़बर पर आपकी राय