अवैध रूप से देसी शराब का विक्रय करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त


डॉ.उमेशचंद्र शर्मा(प्रधान संपादक)
निरंजन भारद्वाज(संपादक)
जबलपुर(अरण्यपथ न्यूज़ नेटवर्क म.प्र/छ.ग)
कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी जबलपुर के मीडिया प्रभारी भगवत उइके ने बताया कि घटना 18 जुलाई को पुलिस को इलाके में गश्त के दौरान सूचना प्राप्त हुई की अनमोल उर्फ बाबू सोनकर अपने घर के आंगन में अवैध रूप से हाथ भट्टी की बनी हुई कच्ची शराब कई डिब्बों में लिए किसी को बेचने के इंतजार में खड़ा है,मुखबिर की सूचना पर पुलिस मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंची सूचना के अनुसार खटीक मोहल्ला घमापुर चौक में अनमोल उर्फ बाबू सोनकर के घर पहुंची जो मौके पर मुखबिर के बताए हुलिए के अनुसार एक व्यक्ति अनमोल सोनकर के घर के आंगन में सफेद रंग के पांच प्लास्टिक के डिब्बे अपने कब्जे में रखे खड़ा था जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया जिसे हमराह स्टाफ ने घेराबंदी कर पकड़ा तथा उससे उसका नाम पता पूछा जिसने अपना नाम अनमोल उर्फ बाबू सोनकर उम्र 20 साल घमापुर चौक खटीक मोहल्ला थाना बेलबाग का रहने वाला बताया जिसके कब्जे में सफेद रंग के प्लास्टिक के डिब्बे में 15-15 लीटर की शराब भरी हुई थी जिसकी कीमत करीब ₹7000 बताई गई,जिसे जांच करने पर पाया गया कि हाथ भट्टी की महुआ की बनी हुई कच्ची शराब थी,उक्त शराब अपने कब्जे में रखने के संबंध में वैध दस्तावेज जो नहीं होना बताया गया जिस पर से थाना बेलबाग के अपराध क्र. 447/2021धारा 34(2)आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबध्द कर आरोपी अनमोल उर्फ बाबू सोनकर को गिरफ्तार कर न्यायालय सुश्री निधि जैन के समक्ष पेश किया गया।अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया।शासन की ओर से प्रभारी उपसंचालक शेख वसीम के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जयवीर सिंह यादव ने जमानत का विरोध कर बताया कि अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाता हैं तो समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुॅचेगा,तथा इस प्रकार के अपराधों के बढ़ने की संभावना और बढ़ जायेगी। अभियोजन द्वारा दिये गये तर्को से सहमत होते हुये आरोपी को जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।




                                   

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