नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगाकर ले जाने वाले बलात्कारी की जमानत निरस्त


डॉ.उमेशचंद्र शर्मा(प्रधान संपादक)
निरंजन भारद्वाज(संपादक)
जबलपुर(अरण्यपथ न्यूज़ नेटवर्क म.प्र/छ.ग) 
पीड़िता की मां ने थाना मदनमहल में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी लड़की जो कि 16 वर्ष की है दिनांक 24/06/2021 को दिन करीबन 4:00 बजे सहेली के घर काम से जाने का बोल कर गई थी जो रात्रि में 7:00 बजे तक नहीं आने पर फोन करने से पूछा तो बताया कि रात में सहेली के यहां रुक रही हूँ, सुबह आ जाऊंगी।लेकिन सुबह तक नहीं आने पर जब उसकी मां ने सहेली के घर जाकर पता किया तो उसकी सहेली ने बताया कि उसकी लड़की उसके घर आई थी कुछ देर रुकने के बाद चली गई थी।फरियादी ने बताया कि कोई उसकी लड़की को बहला फुसला कर ले गया है। आरोपी के विरुद्ध थाना मदनमहल में अपराध क्र 282/2021धारा 363,366, 376(2)एन भादवि एवं 3,4 पॉस्को का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।अभियुक्त शिवम पटेल को गिरफ्तार कर न्यायालय श्रीमती ज्योति मिश्रा विशेष न्यायाधीश पॉस्को के समक्ष पेश किया गया।शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी शेख वसीम के निर्देशन में विशेष लोक अभियोजक अजय जैन के द्वारा शासन का पक्ष रखते हुये जमानत आवेदन का विरोध करते हुये बताया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता हैं तो आरोपी साक्ष्य को प्रभावित कर सकता हैं जिससे समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुॅचेगा।अभियोजन द्वारा दिए गए तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया।



                                         


                                

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