अवैध रूप से कच्ची शराब व लाहन का विक्रय करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त


डॉ.उमेशचंद्र शर्मा(प्रधान संपादक)
निरंजन भारद्वाज(संपादक)
जबलपुर(अरण्यपथ न्यूज़ नेटवर्क म.प्र/छ.ग) 
लोक अभियोजन अधिकारी जबलपुर के मीडिया प्रभारी भगवत उइके ने बताया कि घटना 3 अगस्त 2021 को पुलिस को इलाके में गश्त के दौरान सूचना प्राप्त हुई की ग्राम बिछुआ में नहर के किनारे दो व्यक्ति जो प्लास्टिक के डिब्बे में कच्ची शराब लिए बैठे हैं कुछ लहान भी रखे थे पुलिस मुखबिर द्वारा बताए गए पते पर पहुंचकर दबिश दी जो ग्राम बिछवा में नहर के किनारे दो व्यक्ति दो प्लास्टिक के डिब्बा जमीन में रखकर बैठे मिले उनके पास ही एक होंडा कंपनी की मोटरसाइकिल खड़ी मिली वह पास ही दो प्लास्टिक के दो ड्रम जिसमें महुआ लहान रखा था मिला तथा यह लोग पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगे एक व्यक्ति भागने में सफल हो गया और दूसरा व्यक्ति पकड़ा गया पूछने पर उसने अपना नाम भुस्टेन सिंह परस्ते पिता रतन सिंह परस्ते उम्र 36 साल बताया तथा जो व्यक्ति मौके से भाग गया था उसका नाम जितेंद्र उर्फ जीतू यादव बताया इनके पास से 40 40 लीटर की दो केन जिस पर हाथ की बनी हुई कच्ची महुआ शराब थी और करीब 200 लीटर लहान जप्त किया जिसे जांच करने पर पाया गया कि हाथ भट्टी की महुआ की बनी हुई कच्ची शराब थी,जिस पर से थाना पनागर के अपराध क्र.748/2021धारा 34(2),49(A) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबध्द कर आरोपी भुस्टेन सिंह परस्ते को गिरफ्तार कर न्यायालय सुश्री स्वाति राहौरा के समक्ष पेश किया गया।अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया।शासन की ओर से प्रभारी उपसंचालक शेख वसीम के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी दीपक बंसोड़ ने जमानत का विरोध कर बताया कि अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाता हैं तो समाज में इस प्रकार के अपराधों के बढ़ने की संभावना और बढ़ जायेगी।अभियोजन द्वारा दिये गये तर्को से सहमत होते हुये अदालत ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।



                                   


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