जैन मंदिर में चोरी करने वाले आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास


डॉ.उमेशचंद्र शर्मा(प्रधान संपादक)
निरंजन भारद्वाज(संपादक)


झाबुआ ~[अरण्यपथ न्यूज़ नेटवर्क म.प्र/छ.ग]~न्यायालय दशरथ भिडे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पाटन जिला जबलपुर के द्वारा आरोपी दीपक सिंह ऊर्फ टीनू लोधी थाना पाटन के अपराध क्रमांक 289/2021 धारा 457, 380 भादवि में 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि 18 अगस्त 2021 को फरियादी महेश कुमार जैन ने आरक्षी केन्द्र बेलखेडा में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह बेलखेड़ा जैन मंदिर का कोषाध्यक्ष है, जिसमें एक स्टील की दान पेटी रखी है जो करीब तीन माह पहले बदलकर नई पेटी रखी है जिसमें दान के करीब दस से बारह हजार रूपये रहे होंगे। जिसमें लाल रंग से दान पेटी लिखा है जो 18 अगस्त 2021 को करीब रात के 09.30 बजे माली राकेश सेन द्वारा मंदिर बंद कर घर चला गया था तथा सुबह करीब पांच-छः बजे मंदिर जाकर देखा तो मंदिर का गेट का ताला टूटा हुआ था एवं दान पेटी नहीं थी। जो कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया। अभी तक तलाश करते रहा तथा पता नहीं चलने पर समिति वालों को सूचना देने के बाद उक्त घटना की रिपोर्ट लिखाई। जिस पर से थाना बेलखेड़ा के अपराध क्र. 289/21 धारा 457,380 भा.द.स. में दर्ज कर प्रकरण अनुसंधान में लिया गया। अनुसंधान दौरान आरोपी दीपक लोधी को गिरफ्तार कर आवश्ययक अनुसंधान पूर्ण कर धारा 457,380 भादवि का अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिला अभियोजन अधिकारी अजय जैन के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से भगवानदास पटेल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारा मामले में सशक्त पैरवी की गई।भगवान दास पटेल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय दशरथ भिडे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पाटन जिला जबलपुर के द्वारा आरोपी दीपक सिंह ऊर्फ टीनू लोधी थाना पाटन के अपराध क्रमांक 289/2021 धारा 457, 380 भादवि में 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।


 

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