थाना कल्याणपुरा व्दारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले पर की कडी कार्यवाही


डॉ.उमेशचंद्र शर्मा(प्रधान संपादक)
निरंजन भारद्वाज(संपादक)

थाना कल्याणपुरा व्दारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले पर की कडी कार्यवाही

न्यायालय व्दारा 15 हजार रुपये के दण्ड से किया दण्डित

कल्याणपुरा/झाबुआ-प्रकाश चौहान।पुलिस अधीक्षक अगम जैन,अति.पुलिस अधीक्षक प्रेमलाल कुर्वे के निर्देशन मे एसडीओपी पेटलावद सोरभ तोमर के मार्ग दर्शन मे थाना प्रभारी कल्याणपुरा निरी.निर्भयसिह भूरिया को तेज गति से वाहन चलाने व शराब पिकर वाहन चलाने तथा ना बालिक बच्चो के व्दारा वाहन तलाने वालो के विरुध्द कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे।जिस पर धारा 185 एम.वी.एक्ट मे कार्यवाही कि गई जिस पर न्यायालय व्दारा 15 हजार रुपये से दण्डित किया गया,10 नवंबर 2023 को पुराना बस स्टेण्ड पर एक मोटर सायकल चालक अपनी मोटर सायकल को लहराते हुये चला कर ला रहा था जिसे कल्याणपुरा पुलिस व्दारा रोका जो शराब के नशे मे पाया गया।जिस पर मोटर सायकल क्र. MP-45 MQ-3020 के चालक राजेश भाबोर निवासी भगोर का मेडिकल परीक्षण कराया गया।जो नशे मे पाया गया।जिसके विरुध्द धारा 185 एम.वी.एक्ट के तहत मोटर सायकल जप्त कर कार्यवाही कि जाकर इस्तगासा न्यायालय प्रस्तुत किया गया था जिस पर 23 नवंबर को न्यायालय J.M.F.C.महोदय व्दारा 15 हजार रुपये के दण्ड से दण्डित किया गया है।उक्त कार्यवाही से वाहन चालको मे खलबली मची हुई है।

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