निरंजन शर्मा (एडिटर)
भिण्ड। न्यायालय विशेष न्यायाधीश जिला भिण्ड के न्यायालय में जाति सूचक गालियां देने एवं ईट-पत्थर से मारपीट कर हत्या करने वाले आरोपी मोनू उर्फ हलीम खांन द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।
मीडिया सेल प्रभारी अमोल सिंह तोमर एडीपीओ भिण्ड ने बताया कि आरोपी मोनू उर्फ हलीम खांन एवं अन्य सह आरोपीगण ने साथ मिलकर अपनी छत पर जाकर फरियादिया के साथ अश्लील एवं जातिसूचक गाली गलौच की तथा फरियादिया एवं उसके परिजनो को जान से मारने की नियत से ईंट पत्थर फेंककर मारे तथा सह आरोपी छुटकी द्वारा चाकू एवं अन्य सह आरोपियों द्वारा लाठी से मारपीट की गई जिससे उन लोगो को चोटे आई तथा पत्थर लगने से कलावती की मृत्यु हो गई और आहत विष्णु की इलाज के दौरान जे.ए.एच. ग्वालियर में मृत्यु हो गई। उक्त घटना पर से आरोपी एवं अन्य के विरूद्ध सिटी कोतवाली भिण्ड में अपराध क्रमांक 224/2020 अंतर्गत भादवि की धारा 302,307,323,294,147,148,149,188,271 एवं एसी.सी./एस.टी. एक्ट की धाराओ में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
मीडिया सेल प्रभारी
अमोल सिंह तोमर
एडीपीओ भिण्ड
إرسال تعليق